बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) नरेंद्र तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दुकानों, होटलों, या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करना गैरकानूनी है
Time india news 11 UP Bahraich सावधान! व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पड़ेगा भारी, दर्ज होगी FIR: DSO बहराइच बहराइच ...