बहराइच में अवैध गैस रिफिलिंग दुकान पर छापा तारापुर खुर्द में मेटुकहा चौराहा के पास

Time India News 11
0

 



Time india news 11 UP Naseem khan

बहराइच 16 सितम्बर। जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि सोमवार को पूर्ति निरीक्षक, तेजवापुर अमरजीत वर्मा के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपरान्ह लगभग 05ः00 बजे तहसील महसी के ब्लाक तेजवापुर अन्तर्गत ग्राम सभा तारापुर खुर्द में मेटुकहा चौराहा के पास मानपुरवा मार्ग पर चौराहे से लगभग 100 मी. दूरी पर मदरसा के सामने नैमुद्दीन के मकान में इरसाद पुत्र मैनुद्दीन द्वारा एक दुकान गैस चूल्हा रिपेयर की संचालित की जाती हुई पायी गई। दुकान के निरीक्षण के समय मौके पर इरसाद की दुकान पर दो (02) भारत पेट्रोलियम के एवं एक (01) इण्डेन एवं एक (01) सिलेण्डर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें दो पर कैप एवं दो पर कैप नहीं लगा था परन्तु सभी भरे हुए पाए गए। इसके साथ ही खाली एच.पी. के छः (06) सिलेण्डर एवं दो (02) सिलेण्डर भारत गैस के घरेलू सिलेण्डर एवं दो (02) इण्डेन के खाली घरेलू सिलेण्डर पाए गए, साथ ही मौके पर तीन रिफिल यंत्र भी पाए गए। सिलेण्डर के सम्बन्ध में मौके पर अभिलेख मांगने पर नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया। 

जिससे स्पष्ट हुआ है कि विक्रेता/रिपेयर किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा नियम के विरूद्ध गैस का अवैध भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो एलपीजी कंट्रोल आर्डर-2000 लिक्विड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑॅफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन आर्डर की धारा 4 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है। उक्त कृत्य के दृष्टिगत सम्बन्धित गैस चूल्हा रिपेयर की दुकान के दुकानदार के विरूद्ध उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण जिलाधिकारी की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर 2026 के क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना रामगांव में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। डीएसओ श्री तिवारी द्वारा आमजनमानस को सचेत किया गया है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु जांच अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा। उन्होंने समस्त होटल संचालकों, ठेले, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को सुझाव दिया है कि अपने प्रतिष्ठान पर नियमानुसार व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही प्रयोग करें। समस्त गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य करने वाले दुकानदारों को भी सचेत किया गया है कि अपनी दुकान पर अवैध गैस सिलेण्डर भण्डारण एवं रिफिलिंग सम्बन्धी कार्य न करें। किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग करते पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

                  

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)

Made with Love by

Pixy Newspaper 11 Template is Designed Theme for Giving Enhanced look Various Features are availabl…
To Top