मनरेगा योजना के सामग्री मद में 04 अरब 31 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की गयी प्रदान

 


लखनऊ: 09 जुलाई, 2024

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार  द्वारा सामग्री मद में प्रथम भाग की द्वितीय किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू० 3,23,65,78,000/- (रुपये तीन अरब तेईस करोड़ पैंसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) के संगत 1/3 राज्यांश की धनराशि रू०1,07,88,59,333/- (रूपये एक अरब सात करोड़ अठ्ठासी लाख उनसठ हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू० 4,31,54,37,333/- (रूपये चार अरब इक्कतीस करोड़ चौवन लाख सैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र मात्र) की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री  मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित नियमों के तहत चालू वित्तीय में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।यह भी निर्देश दिए हैं कि धनराशि के आहरण व व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
ग्राम्य विकास आयुक्त  एस प्रियदर्शी ने बताया कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा तथा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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