बहराइच डीएम ने 2 व 3 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जिले की सभी शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है
टाइम इंडिया न्यूज 11 यूपी बहराइच
अक्टूबर। आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी द्वारा जनपद बहराइच की समस्त आबकारी की थोक एवं फुटकर दुकानें (देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, भॉग, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, एफएल-41, एफएल-49 आदि) को गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 02 अक्टूबर 2025 को पूर्ण रूप से बन्द रखने का आदेश दिये गये है। बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है।
इसी प्रकार विजयदशमी/दशहरा के अवसर पर 03 अक्टूबर 2025 को श्री दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबन्धित करने के लिए श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल एवं चिन्हित रूट पर पड़ने वाली जनपद की आबकारी की चिन्हित फुटकर दुकानें (जिसमें जनपद की थोक अनुज्ञापन शामिल नहीं है), को पूर्णतया बन्द रखे जाने का आदेश दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी सम्बन्धित तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसी कोई आबकारी दुकान लोक शान्ति के दृष्टिगत विसर्जन स्थल या रूट की सूची में न शामिल होने के कारण बन्द किया जाना आवश्यक पाया जाय, तो स्थानीय स्तर पर यथा आवश्यकता उनकी बन्दी का निर्णय लेते हुये इसकी लिखित सूचना उसी दिन उपलब्ध कराया जाय। बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

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