बहराइच में उर्वरक बिक्री में अनियमितता पाये जाने पर दो विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरे विक्रेता के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है।
टाइम इंडिया न्यूज 11 यूपी बहराइच
बहराइच 21 अगस्त। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने बताया कि उर्वरक वितरण में कृषकों की ओर से प्राप्त हुई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जनपद के 01 उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलम्बित किया गया है जबकि 01 दूसरे दुकानदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर रिसिया थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। किसान बीज भंडार सोहरवा के विरूद्ध निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर तथा टैैगिंग कर उर्वरक बेचे जाने की शिकायत प्राप्त होने पर उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा व जिला कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उर्वरक बिक्री में अनियमित पाये जाने तथा उर्वरक को निर्धारित स्थान से अलग जगह पर रखे जाने के कारण सम्बन्धित उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठान का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
डॉ. यादव ने बताया कि कृषकों की ओर से प्राप्त हुई का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी पूजा चौधरी ने अपर जिला कृषि अधिकारी के साथ भोपतपुर चौकी स्थित इरफान बीज भण्डार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्टाक में अनियमितता एवं उर्वरक को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री करने के कारण सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध जिलाधिकारी के निर्देश पर रिसिया थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार कार्ड से खतौनी को चेक करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें। उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर स्टॉक एवं उर्वरक खरीदने वाले का रिकॉर्ड प्रतिदिन प्रतिदिन अद्यतन कर उर्वरक की बिक्री करें। डॉ. यादव ने कृषकों से अपेक्षा की है कि एडवांस में खरीदारी कर उर्वरक का भंडारण ना करें बल्कि समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में 5247 मै.टन यूरिया, 5361 मै.टन डीएपी, 412 मै.टन, पोटाश 2863 मै.टन
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