यूपीमुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के अंतर्गत 11,690 आश्रित परिवारों को ₹561.86 करोड़ सहायता राशि

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टाइम इंडिया न्यूज 11 यूपी बहराइच 

बहराइच 16 जून। जनपद अम्बेडकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 11690 आश्रित परिवारों के खातों में कुल रू. 561.86 करोड़ की सहायता राशि का वर्चुअल माध्यम से अन्तरण किया गया। जिसमें जनपद बहराइच हेतु स्वीकृत 221 दावों के सापेक्ष 281 हिताधिकारियों के बैंक खातों में रू. 10 करोड़ 19 लाख 20 हज़ार की धनराशि प्रेषित की गई। योजना अन्तर्गत तहसीलवार हिताधिकारियों की बात की जाए तो कैसरगंज के स्वीकृत 38 दावों के सापेक्ष 46, नानपारा में 42 के सापेक्ष 78, पयागपुर में 42 के सापेक्ष 47, सदर बहराइच में 45 के सापेक्ष 49, महसी में 31 के सापेक्ष 34 एवं मिहींपुरवा (मोतीपुर) में स्वीकृत 23 दावों के सापेक्ष 27 हिताधिकारियों के खातों में धनराशि का प्रेषण किया गया है।
कलेक्ट्रेट सभागार सहित जनपद की तहसीलों में मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद मा. जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा हिताधिकारियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में एम.एल.सी. पदमसेन चौधरी व पूर्व सांसद अक्षयवर लाल गोंड ने जिलाधिकारी मोनिका रानी व मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह के साथ हिताधिकारियों को डैमो चेक व स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसी प्रकार तहसील महसी में विधायक महसी सुरेश्वर सिंह, तहसील पयागपुर में विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, तहसील नानपारा में विधायक नानपारा राम निवास वर्मा, मिहींपुरवा (मोतीपुर) में विधायक बलहा श्रीमती सरोज सोनकर के प्रतिनिधि आलोक जिंदल व तहसील कैसरगंज में ब्लाक प्रमुख हुज़ूरपुर अजीत प्रताप सिंह व विधानसभा संयोजक गौरव वर्मा द्वारा मौजूद अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ हिताधिकारियों को डैमो चेक व स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।
जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि 14 सितम्बर 2029 से प्रारम्भ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत अब तक 1700 दावों को स्वीकृत करते हुए रू. 8131.50 लाख की धनराशि का वितरण मृतक कृषकों के आश्रित परिजनों को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यदि आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करेन्ट लगने, साँप काटने, जीव-जन्तु/जानवर द्वारा काटने/मारने/आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने/दबने, मकान गिरने, रेल/रोड/वायुयान/अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भू-स्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चौम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता होती है, तो कृषक/विधिक वारिस/वारिशों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अन्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।
डीएम ने बताया कि उपरोक्त कारणों से मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति, दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनो आंखों की क्षति, एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर रू. 05 लाख तथा एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति एवं स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर रू. 2.50 लाख तथा दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर रू. 1.25 लाख देय है।
योजना अन्तर्गत वांछित लाभ प्राप्त करने हेतु खतौनी व पट्टे की प्रमाणित प्रति एवं बटाईदार हेतु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जिसके लिए हाईस्कूल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जिसके लिए उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड व आधार कार्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पोस्टमार्टम सम्भव नहीं है वहां पर पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नम्बर तथा आधार नम्बर इत्यादि अभिलेखों की आवश्यकता होगी।


रिपोर्टर:नसीम खान

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