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लखनऊ: 22 दिसम्बर, 2022 उत्तर प्रदेश के कोषागारों से वेतन, जीपीएफ आहरण से संबंधित डीडीओ पोर्टल पर इम्पलाई बेनिफिसरी मास्टर फाइल का अपडेशन सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किसी भी दशा में अपना लॉगइन आईडी, पासवर्ड, डीएससी इत्यादि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को प्रयोग हेतु नहीं दिया जाएगा। इससे अनियमित एवं फर्जी भुगतान की सम्भावना कम होगी। एम्प्लाई बेनिफिसरी मास्टर फाइल के अपडेशन को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने पर फाइल में कार्मिकों के बैंक खाते संबंधी विवरण फ्रीज हो जाएगा। डीडीओ पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों की एम्पलाई बेनिफिसरी मास्टर फाइल में कर्मचारियों के बैंक खाता संबंधी विवरण में संशोधन करने की अनुमति आहरण वितरण अधिकारी को नहीं होगी।
इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा 16 दिसम्बर, 2022 को आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी कार्मिक का बैंक खाता नंबर एवं आईएफएससी कोड में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित कार्मिक के लिखित आवेदन पर उसके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पत्रावली पर कार्मिक का संपूर्ण विवरण जिसमें कार्मिक का बैंक खाता पासबुक की प्रति तथा केवाईसी से संबंधित संपूर्ण विवरण का उल्लेख आवश्यक रूप से करते हुए जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित कार्मिक का बैंक खाता सम्बन्धी विवरण अपडेशन हेतु अनफ्रीज किये जाने के लिए मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी से अनुरोध किया जाएगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के बैंक खाता संबंधी विवरण को अपडेट एवं एप्रूव कर लेने पर कार्मिक का अपडेटेड विवरण पुनः फ्रीज हो जाएगा।
राज्य सरकार के समस्त कार्मिक हेतु पैन संख्या प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इससे एनएसडीएल की पैन वेरिफिकेशन सर्विस के माध्यम से प्रत्येक कार्मिक का वेरिफिकेशन किया जा सके। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों का वेतन आहरण संबंधित कार्मिकों को प्रान पंजीकरण के बिना न किया जाए।
By...Naseem khan




