बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) नरेंद्र तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दुकानों, होटलों, या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करना गैरकानूनी है
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सावधान! व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पड़ेगा भारी, दर्ज होगी FIR: DSO बहराइच
बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) नरेंद्र तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दुकानों, होटलों, या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करना गैरकानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की जाएगी
उत्तर प्रदेश के बहराइच से व्यवसाय करने वालों के लिए एक बेहद ज़रूरी और बड़ी ख़बर है। अगर आप भी अपनी दुकान, होटल, ढाबे, ठेले या कैटरिंग के काम में लाल रंग के घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) नरेंद्र तिवारी ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।,,,,,,
DSO नरेंद्र तिवारी के मुताबिक, कमर्शियल गतिविधियों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर-2000 की धारा-13 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के तहत एक दंडनीय अपराध है। विभाग अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी में है।,,,,,
प्रशासन ने सभी व्यवसायियों को सलाह दी है कि वे तुरंत अपनी नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें और नीले रंग का कमर्शियल गैस सिलेंडर कनेक्शन लें।,,,,,,
कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम और 05 किलोग्राम की क्षमता में उपलब्ध हैं।,,,,,
किसी भी हाल में 14.2 किलोग्राम वाले लाल घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करें।,,,,,,
नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और कानूनी कार्रवाई से बचें। बहराइच की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।,,,,,

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