बहराइच:चाय के असुरक्षित होने के संदेह पर संग्रहित किये गये नमूने

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टाइम इंडिया न्यूज 11 यूपी बहराइच 

बहराइच 21 फरवरी। सहायक आयुक्त (खाद्य)-2 ने अमर सिंह ने बताया कि नानपारा बाजार में लोबोसा मिक्स ब्राण्ड की रंगीन चाय बिकने की अधिसूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों का गठन कर नानपारा तहसील में पिछले कई दिनों से छापामार कार्यवाही की गयी। अलग-अलग दिनों में चार खाद्य कारोबारकर्ता लोबोसा मिक्स ब्राण्ड के गोल्डेन स्पेशल मिक्स एवं गार्डेन फ्रेश के नाम से फ्लेवर्ड टी कंसंट्रेट बिक्री करते हुए पाये गये। उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता द्वारा बताया गया कि उक्त चाय बरेली से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती है एवं उनके द्वारा 05-05 किग्रा० के दो-तीन पैकेट का आर्डर किया जाता था तथा विक्रय होने के उपरान्त पुनः आर्डर दिया जाता था। उक्त चाय के असुरक्षित होने के संदेह पर नमूना संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किये गये तथा अवशेष 21 किग्रा चाय सीज की गयी। खाद्य विश्लेषक द्वारा गार्डेन फ्रेश, लोबोसा मिक्स ब्राण्ड की फ्लेवर्ड टी कंसंट्रेट (बैच सं0-0010) के एक नमूने की जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जो कि विश्लेषण में असुरक्षित पायी गयी।
उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रतिषेध आदेश जारी कर उक्त चाय की विक्री को जनपद बहराइच में प्रतिबन्धित कर दिया गया है तथा उक्त की सूचना सहायक आयुक्त (खाद्य), बरेली मण्डल, बरेली तथा सहायक आयुक्त (खाद्य)-।।, बरेली को प्रेषित की गयी है। लोबोसा मिक्स ब्राण्ड की गार्डेन फ्रेश पलेवर्ड टी कंसंट्रेट (बैच सं0-0010) की जनपद में विक्री की सघन जांच की जा रही है। भविष्य में यदि कोई भी दुकानदार उक्त चाय की विक्री करता हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की जाती है कि लोबोसा मिक्स ब्राण्ड की गार्डेन फ्रेश फ्लेवर्ड टी कंसंट्रेट (बैच सं0-0010) की जनपद में विक्री न करें। अन्यथा की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेग।

रिपोर्टर:नसीम खान





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