यूपी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं को दिया नये साल का बड़ा उपहार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ी

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लखनऊ: 01 जनवरी, 2024 ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओ से अपील की है कि ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों, जन-भावनाओं तथा किसानों के सीजन और जन-प्रतिनिधियों के सुझावों के दृष्टिगत एकमुश्त समाधान योजना की अवधि को 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि को 16 दिन और बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नये साल का बड़ा उपहार दिया है तथा अन्तिम अवसर के रूप में उपभोक्ताओं को एक और मौका भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अपनी कुछ परेशानियों व समस्याओं के कारण योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाये थे, उन्हें अब उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। ओटीएस की बढ़ी हुई अवधि का लाभ न लेने वाले ऐसे उपभोक्ताओं पर योजना की समाप्ति के पश्चात विभाग कार्यवाही करेगा। ऊर्जा मंत्री ने ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया, उनसे अपील की है कि ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें।

ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्शीवाद एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना 08 नवम्बर, 2023 को तीन चरणों में शुरू की थी। योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिन का समय उपभोक्ताओं को दिया गया था। इस अवधि में 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ लिया और विभाग को 5150 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उपभोक्ताओं को भी छूट के रूप में 1731 करोड़ रूपये का फायदा हुआ।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को आगामी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तथा निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना अवधि में सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा मिलती रहेगी।
उन्हांेने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाय।


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