उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 05 से 20 दिसम्बर, 2023 तक

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लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2023
 प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रु0-18/-प्रति किग्रा० की दर से रु0-54/-में  05 दिसम्बर, 2023 से 20 दिसम्बर, .2023 तक वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा) खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से, एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह दिसम्बर, 2023 में आवंटित खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है।

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