उत्तर प्रदेश अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के दृष्टिगत 05 जून, 2023 से 20 जून, 2023 तक चलाया जायेगा विशेष प्रवर्तन अभियान अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री के अड्डों पर की जायेगी छापेमारी प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी की गठित की जायेंगी संयुक्त टीमें जी.एस.टी. तथा परिवहन विभाग का भी यथावश्यकता लिया जायेगा सहयोग

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Timeindianews11 उत्तर प्रदेश अध्यक्ष

अपर मुख्य सचिव, आबकारी श्री संजय आर० भूसरेड्डी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु दिनाक 05 जून, 2023 से 20 जून, 2023 तक प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीमों का गठन करते हुए अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों पर दबिश तथा तस्करी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में रोड चेकिंग कार्यवाही कराई जाए। साथ ही जी.एस.टी. एवं परिवहन विभाग का भी यथावश्यक सहयोग लिया जाए। क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अवैध मंदिरा के कार्य में संलिप्त /चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध नियमानुसार दबिश कार्यवाही करते हुए पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाय राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं की सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। अनुज्ञापित परिसर के आस-पास सतर्क दृष्टि रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में दुकान से बाहर मंदिरा की बिक्री अवैध रूप से कदापि न पाये। किराना, फल एवं दुग्ध वाहनों से अवैध मदिरा के परिवहन की शिकायत प्रायः प्राप्त हो रही है। ऐसे संदिग्ध वाहनों की भी सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाय। वैवाहिक समारोह के चलते मैरिज हाल/बैंक्वेट हालो, रिसार्टस एवं अन्य उत्सव स्थलों पर विभाग द्वारा सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।



आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार करके यह सुनिश्चित किया जाये कि वहा से अवैध मदिरा की बिक्री तो नहीं की जा रही है। दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू आर कोड की सतर्कतापूर्वक जांच की जाय। एफ.एल.-16/17 एवं एफ. एल. 49 अनुज्ञापनों का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुये इनका नमूना आहरित कर जांच करायी जाय। प्रदेश में संचालित मदिरा की आबकारी दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेजिंग कराते हुए निर्धारित प्रिन्ट रेट पर ही मंदिरा की बिक्री सुनिश्चित की जाय।
अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब के जीवन के लिये घातक होने के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। समाचार पत्र में विज्ञापन देकर हैण्डबिल/ पोस्टरों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी अवैध अड्डों से शराब न पीने तथा मिथाइल अल्कोहल के घातक विष होने, इसके उपयोग से व्यक्ति अन्धा होने तथा उसकी मृत्यु भी होने सम्बन्धी चेतावनी जन सामान्य तक पहुंचाई जाय ।
इसके अतिरिक्त श्री सत्य प्रकाश, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश द्वारा यह भी बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, तस्करी कर लाई गई शराब का भण्डारण अथवा शराब से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की सूचना है तो वह तत्काल प्रयागराज स्थित आबकारी मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम पर स्थापित टोल फ्री नम्बर ’14405’ के साथ-साथ व्हाट्सऐप नं0 9454466019 पर भी सूचना दे सकते हैं।
जिले स्तर पर गठित टीमों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स तथा प्रभार स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार इस प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व/निर्देशन करेगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध स्रोतों को शत-प्रतिशत समूल नष्ट किया जाय। प्रवर्तन इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभार के समस्त संदिग्ध ग्रामों/अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।

By...Naseem khan

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