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प्रदेश के विकास में रूकावट पैदा करने वाले तथा लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में अड़चने पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी
जनहित एवं प्रदेश हित में विद्युत विभाग में किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा
जनहित की दृष्टि से एसेंसियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट के प्राविधान को प्रदेश भर में लागू किया गया
अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने पर एस्मा के तहत कार्यवाही की जायेगी
कार्यों में व्यवधान डालने, कार्मिक के साथ दुर्व्यवहार करने, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, की स्थिति में एनएसए व रासूका के प्राविधानों के तहत भी कार्यवाही होगी
आउसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी विद्युत व्यवस्था को बनाये रखने एवं जनता की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर जिस दिन से वे कार्य से विमुख पाये जायेगे, उसी दिन से उन्हें कार्यमुक्त समझा जायेगा
प्रस्तावित 72 घंटे की हड़ताल के दौरान विशेष सतर्कता बरतें और शक्तिभवन में स्थापित कन्ट्रोल रूम से 24 घंटे इसकी मानीटरिंग करने के निर्देश
टोल फ्री नम्बर-1912 में आने वाली शिकायतों का भी तत्परता से संज्ञान लिया जाये
विद्युत व्यवधान की सोशल मीडिया, समाचार पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया में आने वाली खबरों पर भी विशेष नजर रखी जाए
ऊर्जा मंत्री ने शक्तिभवन में स्थापित कन्ट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया


