यूपी में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी, करें आवेदन
बहराइच 01 जुलाई। उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही ने बताया कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पराली प्रबन्धन के कृषि यंत्रों की खरीद हेतु 02 जुलाई को मध्यान्ह 12ः00 बजे से 16 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक विभागीय दर्शन पोर्टल यूपीएग्रीकल्चर डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर आवेदन कर टोकन जनरेट किया जा सकता है।
उप निदेशक कृषि शाही ने बताया कि इच्छुक कृषक सुपरस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेसर, बेलिंग मशीन, रिवर्सेबल एमबीप्लाउ, स्ट्रारेक, जीरोटिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, ट्रैक्टर माउण्डेट स्प्रेयर, रिपर कम बाइण्डर, सेल्फ प्रोपेल्ड एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर इत्यादि कृषि यन्त्रों के क्रय हेतु विभागीय दर्शन पोर्टल आवेदन कर टोकन जनरेट कर सकते हैं। श्री शाही ने बताया कि योजनान्तर्गत समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान देय है।
फसल अवशेष वाले कृषि यंत्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफपीओ आवेदन हेतु अर्ह होंगे। उन्होंने बताया कि रू. 10 हज़ार 01 से रू. 01 लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु ज़मानत राशि रू. 2.5 हज़ार तथा रू. 01 लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत की धनराशि रू. 05 हज़ार निर्धारित है। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी तथा लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
उप निदेशक कृषि शाही ने बताया कि इच्छुक कृषक सुपरस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेसर, बेलिंग मशीन, रिवर्सेबल एमबीप्लाउ, स्ट्रारेक, जीरोटिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, ट्रैक्टर माउण्डेट स्प्रेयर, रिपर कम बाइण्डर, सेल्फ प्रोपेल्ड एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर इत्यादि कृषि यन्त्रों के क्रय हेतु विभागीय दर्शन पोर्टल आवेदन कर टोकन जनरेट कर सकते हैं। श्री शाही ने बताया कि योजनान्तर्गत समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान देय है।
फसल अवशेष वाले कृषि यंत्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफपीओ आवेदन हेतु अर्ह होंगे। उन्होंने बताया कि रू. 10 हज़ार 01 से रू. 01 लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु ज़मानत राशि रू. 2.5 हज़ार तथा रू. 01 लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत की धनराशि रू. 05 हज़ार निर्धारित है। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी तथा लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
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